( सिपाही ब्रजेन्द्र यादव )
गाजीपुर ! गाजीपुर के ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सिपाही ब्रिजेन्द्र यादव की याचिका पर उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी (कानून व्यवस्था) बृजलाल व गाजीपुर के एसपी मनोज कुमार व अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश दे दिया है.! याची के अधिवक्ता नवीन राय के मुताबिक प्रदेश पुलिस के गठन के बाद से सिपाहियों के वेतन से २५ रुपया प्रति के हिसाब से पुलिस कल्याण के नाम पर काटा जाता है ! करीब चार लाख कर्मियों के वेतन से यह कटौती होती रही है ! सिपाही ब्रिजेन्द्र यादव ने जब इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उसको तबादला और निलंबन से उत्पीडित किया गया , इस सन्दर्भ में एक अखबार में छपी खबर को आधार मानते हुए स्पेशल डीजी बृजलाल के आदेश पर विभाग ने इसे अनुशासन हीनता मानते हुए जांच करा कर पुनः ब्रिजेन्द्र यादव को सस्पेंड कर दिया. ब्रिजेन्द्र ने इसके खिलाफ स्थानीय कोर्ट में अपील की और कोर्ट ने मामले की गंभीरता का संज्ञान लेते हुए कोतवाल गाजीपुर को अपने आज के आदेश संख्या – 533 /2011 ब्रिजेन्द्र सिंह यादव बनाम श्री बृजलाल आदि में मुकदमा दर्ज कर कार्यवाही करने के आदेश दे दिए !
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